महिला को जलाकर मरने वाले की जेल में कटेगी की जिंदगी

मथुरा, 18 दिसंबर 2025।

थाना राया क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुई दहेज हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने को लेकर अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) सुभाष चतुर्वेदी ने न्यायिक फैसले को न्याय की जीत बताया है।

एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला को जलाकर हत्या किए जाने के इस जघन्य मामले में अभियोजन पक्ष ने सशक्त पैरवी की। विवेचना के दौरान एकत्र किए गए भौतिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ गवाहों के बयान न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय एफटीसी-01, मथुरा ने अभियुक्त राजाराम पुत्र हाकिम सिंह को दोषी ठहराया।

उन्होंने कहा कि यह मामला मु0अ0सं0 566/2018 धारा 498ए, 304बी, 323 आईपीसी एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित था। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और तथ्यों पर गंभीरता से विचार करते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 21 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

 

एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने आगे कहा कि यह फैसला दहेज प्रथा के खिलाफ एक कड़ा संदेश है। ऐसे मामलों में दोषियों को सख्त सजा दिलाना ही अभियोजन का उद्देश्य होता है, ताकि समाज में भयमुक्त वातावरण बने और पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके। उन्होंने मथुरा पुलिस की विवेचना और ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत किए गए समन्वित प्रयासों की भी सराहना की।