किशोरी से छेड़छाड़ में तीन को सजा, अर्थ दंड भी होगा देना

छेड़खानी करने वाले तीन अभियुक्तों को 5-5 वर्ष की सजा

-अदालत ने तीनों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया
-पड़ोसियों ने घर में घुसकर किशोरी के साथ की थी छेड़खानी
मथुरा,
घर में घुसकर पड़ोसियों के द्वारा किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले तीन अभियुक्तों को एडीजे अतिरिक्त विशेष पोक्सो एक्ट रामराज द्वितीय की अदालत ने पांच-पांच वर्ष के कारावास और 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से सुनाई है। शासन की ओर से इस मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक रामवीर यादव ने की।
कोसीकला थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी के घर में 28 सितंबर 2017 की रात करीब डेढ़ बजे पड़ोस में रहने वाले मानसिंह ,  लोकेश और राकेश  घुस गए। आए। तीनों ने किशोरी के साथ छेड़खानी की। किशोरी के शोर मचाने पर परिवार के अन्य सदस्य जाग गए और वे किशोरी के कमरे में पहुंचे। परिजनों को आता देख तीनो आरोपी उनको  जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे। किशोरी के पिता ने मान सिंह, लोकेश व राकेश के खिलाफ कोसीकलां थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई एडीजे अतिरिक्त विशेष पोक्सो एक्ट रामराज द्वितीय की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक रामवीर यादव ने बताया कि अदालत ने तीनों को घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़खानी का दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास और 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। तीनों अभियुक्त जमानत पर थे। निर्णय के बाद अदालत ने उनका सजा भुगतने वारंट बना कर तीनों को जेल भेज दिया।