रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगाया तो 10 हजार का जुर्माना

मनोज चौधरी। मथुरा। 08 दिसंबर।

शीतलहर और घने कोहरे के बीच सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग एक बार फिर सक्रिय हो गया है। वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) राजेश राजपूत और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) नीतू सिंह ने जनपद के सभी व्यवसायिक वाहन स्वामियों को सख्त चेतावनी दी है कि वाहन पर निर्धारित मानक के रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाए बिना सड़क पर न चलें, अन्यथा भारी कार्रवाई होगी।

⬛ नियम न मानने पर होगी सख्त कार्रवाई

पहली बार चालान : 10 हजार रुपये जुर्माना, 3 माह तक की कैद या दोनों

लाइसेंस : 3 माह के लिए निलंबन

दूसरी बार : 10 हजार रुपये तक जुर्माना, 6 माह कैद या दोनों

फिटनेस प्रमाणपत्र भी रोक दिया जाएगा

⬛ मालवाहन 3.5–7.5 टन के लिए नियम

सामने : पूरी चौड़ाई में श्वेत पट्टी

पीछे : पूरी चौड़ाई में लाल पट्टी

पट्टी की चौड़ाई : 20 मिमी से कम नहीं

⬛ 7.5 टन से अधिक मालवाहन

सामने पूरी चौड़ाई में श्वेत पट्टी

चौड़ाई : 50 मिमी अनिवार्य

⬛ ट्रेलर/सेमी ट्रेलर (वर्ग N-3)

पीछे और दोनों किनारों पर रेखीय परावर्तक चिन्हांकन

⬛ कृषि ट्रैक्टर

पीछे दोनों ओर 7 वर्ग सेमी या अधिक क्षेत्र की

दो लाल गैर-त्रिकोण परावर्तक पट्टियाँ

⬛ यात्री वाहन

सामने श्वेत व लाल पट्टी

एम-3 वर्ग : किनारों पर पीली पट्टी

चौड़ाई : 50 मिमी

⬛ ई-रिक्शा, ई-कोर्ट, तीन पहिया वाहन

सामने : पूरी चौड़ाई में सफेद पट्टी

पीछे : लाल पट्टी

सामने पट्टी की चौड़ाई : 50 मिमी

05 से 11 दिसंबर तक विशेष चेकिंग अभियान

परिवहन आयुक्त के निर्देश पर जनपद में 05 से 11 दिसंबर तक सघन जांच अभियान चल रहा है। टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप वाले सभी वाहनों पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

परिवहन विभाग की अपील

विभाग ने कहा है कि सभी वाहन स्वामी अपने वाहनों पर AIS-090 एवं AIS-089 मानक के अनुरूप रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप तुरंत लगवा लें। इससे कोहरे में दृश्यता बढ़ेगी, दुर्घटनाएँ कम होंगी और चालान से भी बचाव होगा।