श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण में केशवदेव महाराज को वादी बनाए जाने की याचिका मंजूर


मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट एवं सिद्ध पीठ मां शाकुम्भरी पीठाधीश्वर भृंगुवंशी आशुतोष पांडेय की श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह प्रकरण में ठाकुर केशव देव महाराज और उनके ट्रस्ट को वादी बनाए जाने की याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
मां शाकुम्भरी पीठाधीश्वर भृंगुवंशी आशुतोष पांडेय ने बताया, हाईकोर्ट में आज उनकी याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमेें श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह प्रकरण में ठाकुर केशव देव महाराज और उनके ट्रस्ट को वादी बनाए जाने की याचिका दायर की गई थी। जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से शाही मस्जिद ईदगाह का मालिकानाहक के संबंध में जानकारी मांगी गई, इस पर उनके अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया, मस्जिद पर विद्युत उपभोग की शिकायत उन्होंने शासन में की थी। इस पर जांच हुई। वह मस्जिद का कोई मालिकानाहक प्रस्तुत नहीं कर सके थे। इस पर मस्जिद कमेटी के पर तीन लाख रुपये का जुर्माना किया गया था और बिजली चोरी का भी मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने कहा, कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता के परिवार में कोई घटना घटित हो जाने के कारण वह अपना पक्ष नहीं रख पाए थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोर्ट अब मुस्लिम पक्ष को इस कारण सुनने के लिए एक तारीख दे सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, जल्द ही कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के लिए कमेटी गठित किए जाने के मामले में हाईकोर्ट अपना निर्णय सुना सकता है।