गैंगस्टर में ढाई वर्ष की सजा, पांच हजार का जुर्माना

मनोज चौधरी, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट श्री कमलेश कुमार पाठक की अदालत ने चोरी व नकबजनी जैसे अपराधों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के आरोप में गैंगस्टर एक्ट में सजा सुनाई है।शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट ) शैलेंद्र कुमार गौतम ने अदालत के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि नौझील पुलिस ने वर्ष 2020 में गिरोह बनाकर लोगों में भय दिखाकर नकबजनी,लूट, घरों से चोरी, के आरोप में गैंग के सदस्य सोनू पुत्र राजाराम निवासी टोली मोहल्ला क़स्बा नौझील, थाना-नौझील,जनपद मथुरा को गिरफ्तार किया था पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही कर आरोप पत्र गैंगस्टर कोर्ट में दाखिल किया जिसमें आज न्यायालय द्वारा अभियुक्त सोनू को गैंगस्टर एक्ट में 2 वर्ष 6 माह का कारावास व ₹5000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है । अभियुक्त जेल में निरुद्ध है।