किशोरी के अपहरण के दोषी को दस साल की सजा

मनोज चौधरी, आदित्य मंगल न्यूज

थाना सदर बाजार क्षेत्र से एक किशोरी का अपहरण कर ले जाने के दोषी को दस साल की सजा सुनाई। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो ) पूनम पाठक के न्यायालय में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद यह निर्णय सुनाया। दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थ दंड भी किया गया है।

मुकदमा की शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि 12 मार्च 2014 को थाना रिफाइनरी क्षेत्र के गांव धाना तेजा निवासी अनिल चौधरी एक 17 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर ले गया था। किशोरी के पिता ने इसकी रिपोर्ट थाना सदर बाजार में लिखाई। पुलिस ने घटना की विवेचना कर किशोरी के अपहरण होने के साक्ष्यों के साथ पैरवी भी की। शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद्र और लोक अभियोजक रामपाल सिंह ने शासन की ओर से न्यायालय में जोरदार ढंग से अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश पूनम पाठक के न्यायालय ने अनिल चौधरी को किशोरी के अपहरण का दोषी करार दिया। दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। 30 हजार रुपये का अर्थ दंड भी किया है। सजा भुगतने के लिए दोषी को न्यायालय ने जेल भेज दिया।

अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी