
मनोज चौधरी, आदित्य मंगल न्यूज : मथुरा शहर के मंगल बाजार से करीब 12 वर्ष पहले अपहृत की गई छात्रा के मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक पांडेय की अदालत ने अपहृर्ता को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का अर्थ दंड भी किया है।
शासन की ओर से मुकदमा की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) महेश चंद्र गौतम ने बताया, कक्षा दसवीं की एक छात्रा 18 अक्टूबर 2011 को अपने स्वजन के साथ के डैंपियर नगर में मंगलवार को लगने वाले साप्तहिक बाजार में गई। यहां से छात्रा गायब हो गई। छात्रा को जमुनापार क्षेत्र के अंबेडकर नगर निवासीगण रामवीर, जसपाल और बॉबी टैंपो से बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गए थे। छात्रा की मां ने अपनी बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट शहर कोतवाली में सभी के विरुद्धा लिखाई। पुलिस ने बाद में छात्रा को बरामद कर लिया। घटना में पुलिस ने जसपाल को दोषी मानते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। दोनों की तरफ की बहस के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक पांडेय की अदालत ने जसपाल को दोषी ठहराया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेश चंद्र गौतम ने बताया, न्यायालय ने दोषी जसपाल को आठ वर्ष की कैद सुनाई है और पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी किया है।








