15 दिन में दोष सिद्ध कर पॉक्सो कोर्ट ने रचा इतिहास

-नौ वर्षीय बालक से दुराचार के आरोपी पर दोष सिद्ध

-29 को सुनाई जाएगी सजा,  थाना सदर बाजार क्षेत्र का मामला

मनोज चौधरी, आदित्य मंगल न्यूज: पॉक्सो  कोर्ट में एक बार फिर इतिहास रचा है। जिले के चर्चित नौ वर्षीय  बच्चे के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट  रामकिशोर यादव के न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के 15 दिन के अंदर ही आरोपी पर दोष सिद्ध हो गया है। सजा पर  29 मई को फैसला होगा।

इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पॉक्सो अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया,  थाना सदर बाजार क्षेत्र के  औरंगाबाद इलाके में  नौ वर्षीय बालक  आठ अप्रेल की शाम को गायब हो गया था। बच्चे के पिता ने थाना सदर बाजार में गुमशुदगी लिखाई । पुलिस ने अनहोनी की आशंका को देखते हुए बच्चे की तलाश की।  आसपास के सीसीटीवी देखे गए । जिसमें बच्चा ताऊ की दुकान पर काम करने वाले सैफ के साथ दिखाई दिया था। इसके बाद पुलिस ने सैफ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में   सैफ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर घर से 500 मीटर दूर स्थित नाले से बच्चे के शव को बरामद कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह बच्चे को अपने साथ ले गया। नाले के पास उसने बच्चे के साथ कुकर्म किया । वहीं उसे पहचान उजागर होने का डर था। जिसकी वजह से उसने बच्चे की लोहे की स्प्रिंग से गला दबाकर हत्या कर दी।  आरोपी सैफ पुत्र तस्सबुर खान मूल रूप से केडीए कॉलोनी थाना जाजमऊ कानपुर का रहने वाला है। जो यहां रहता है।
स्पेशल डीजीसी  अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि इस घटना की चार्ज सीट न्यायालय में 28 अप्रेल 2023 को आई थी। अभियुक्त पर न्यायालय में 2 मई 2023 को चार्ज लगाया गया था। इसमें कुल 14 गवाह थे। 8 मई को पहली गवाही कराई गई तथा 18 मई को सभी की गवाही पूरी हो गई। 22 मई को फाइनल बहस हुयी थी। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट  जज रामकिशोर यादव के कोर्ट ने आज 26 मई को आरोपी सैफ को सभी धाराओं में दोषी ठहराया है।

स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु एडवोकेट

वर्किंग डे को जोड़ा जाए तो यह 15 दिन में आरोप सिद्ध हुआ है। वादी की तरफ से इस केस की पैरवी बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव साहब सिंह देशवार एडवोकेट द्वारा की गयी।