गेस्ट हाउस में युवती की हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद

एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी 

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मथुरा। थाना सदर बाजार क्षेत्र स्थित गोपी कृष्ण गेस्ट हाउस में युवती की गोली मारकर हत्या करने के मामले में त्वरित न्यायालय-प्रथम (महिला विरुद्ध अपराध) ने आरोपी सुखवीर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 90 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी

एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि घटना 2 दिसंबर 2020 की है। मुकदमा वादी सूरजपाल की ओर से थाना सदर बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अभियोजन के अनुसार आरोपी सुखवीर निवासी नगला पोहपी, थाना रिफाइनरी, मथुरा ने पीड़िता को गोपी कृष्ण गेस्ट हाउस, मथुरा बैराज मोड़ पर बुलाया था। वहां गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 12 में तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी।

उन्होंने बताया कि पुलिस विवेचना और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी माना। अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय-प्रथम (महिला विरुद्ध अपराध) मथुरा के न्यायाधीश विजय कुमार सिंह ने आरोपी को आजीवन कारावास और 90 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। दोषी सुखबीर को धारा 302 376 आईपीसी वह 3 / 25 आर्म्स एक्ट में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया है

 

एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी करते हुए सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर आरोपी को सजा दिलाई जा सकी।