मनोज चौधरी
, परिवार रजिस्टर या शैक्षिक प्रमाण पत्र करना होगा अपलोड
मथुरा, 15 मई 2026। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. पूजा गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन एवं पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया में आयु प्रमाण पत्र संबंधी नियमों में बदलाव किया गया है।
उन्होंने बताया कि अब आवेदक की आयु निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को आयु प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता समाप्त कर दी गई है। इसके स्थान पर परिवार/कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा ऐसा शैक्षिक प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, को ही मान्य दस्तावेज माना जाएगा।
आवेदन करते समय रखें विशेष ध्यान
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन एवं पारिवारिक लाभ योजना के नए आवेदन करते समय आवेदक को आधार कार्ड के स्थान पर परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या जन्मतिथि अंकित शैक्षिक प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने पात्र आवेदकों से अपील की कि आवेदन करते समय निर्धारित दस्तावेज ही अपलोड करें, जिससे आवेदन निरस्त होने की स्थिति से बचा जा सके।








