कोह कांड: प्रेमिका को जिंदा जलाने वाले आरोपी को फांसी

मिथिलेश चौधरी “पप्पू ” फरह 

 

मथुरा फरह क्षेत्र के गांव कोह में गत 12 मार्च 2025 को हुई दिल दहला देने वाली घटना में अदालत ने आरोपी उमेश को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने उस पर 1 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी उमेश ने अपनी प्रेमिका पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आरोपी को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, कोर्ट के ही आदेश का तो पालन कर रहे हैं वरना अब तक मथुरा में बहुत कुछ हो गया होता 

मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी संजय पांडेय द्वारा की गई, जिन्होंने साक्ष्यों को संकलित कर मजबूत चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) शिवराम सिंह तरकर ने प्रभावी पैरवी की।

मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज विकास कुमार की अदालत ने अपराध को जघन्य मानते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले को गंभीर अपराधों के प्रति कड़ा संदेश माना जा रहा है