मनोज चौधरी मथुरा
आवासीय नक्शे पर बना दिया व्यावसायिक भवन, पार्किंग की जगह कमरे; MVDA ने की कार्रवाई
वृंदावन। रुक्मिणी विहार आवासीय योजना में शॉर्ट सर्किट से लगी आग की घटना ने अवैध निर्माण का बड़ा मामला उजागर कर दिया। मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (MVDA) ने जांच के बाद आवासीय प्लॉट पर संचालित गेस्ट हाउस को सील कर दिया है।
जानकारी के अनुसार 11 फरवरी 2026 को रुक्मिणी विहार स्थित प्लॉट संख्या S-1/108 में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। घटना के बाद प्राधिकरण की टीम ने भवन की जांच की। रिकॉर्ड में पाया गया कि 23 अगस्त 2024 को उक्त भूखंड का नक्शा आवासीय भवन (स्टिल्ट + तीन मंजिल) के रूप में स्वीकृत किया गया था।
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पार्किंग की जगह बने कमरे
जांच में सामने आया कि भवन में कई गंभीर अनियमितताएं की गईं। स्टिल्ट फ्लोर, जो पार्किंग के लिए स्वीकृत था, वहां हॉल और कमरे बना दिए गए। सेटबैक में भी मानकों का उल्लंघन मिला। इतना ही नहीं, आवासीय मकान के बजाय पूरे भवन को गेस्ट हाउस के रूप में संचालित किया जा रहा था।
प्राधिकरण ने किया सील
12 फरवरी 2026 को MVDA की टीम ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 28-A(1) के तहत भवन को सील कर दिया।
अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण
मामले में पूर्व क्षेत्रीय अवर अभियंताओं से भी स्पष्टीकरण तलब किया गया है। साथ ही रुक्मिणी विहार और चेतन्य विहार आवासीय योजनाओं में आवासीय भू-उपयोग के विपरीत बने एवं संचालित भवनों की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है।
प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी।








