आयकर रिटर्न न भरने वालों के लिए अंतिम चेतावनी

मथुरा

आयकर रिटर्न न भरने वालों के लिए अंतिम चेतावनी

31 दिसंबर तक का मिला आखिरी मौका

समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने पर भारी पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई संभव

आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले करदाताओं के लिए अति आवश्यक एवं अंतिम चेतावनी जारी की गई है। अभिलेखों के अनुसार आकलन वर्ष 2025–26 के लिए कई करदाताओं ने अब तक अपना आयकर रिटर्न अथवा संशोधित आयकर रिटर्न (Revised Return) दाखिल नहीं किया है। ऐसे करदाताओं को 31 दिसंबर 2025 तक रिटर्न दाखिल करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है।

वर्तमान में करदाता ₹5,000 की विलंब शुल्क (Late Fees) के साथ 31 दिसंबर 2025 तक अपना आयकर रिटर्न या संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

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निर्धारित तिथि के बाद आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करने की अनुमति समाप्त हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित करदाताओं पर भारी दंड (Heavy Penalty), ब्याज (Interest) तथा अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

कर विशेषज्ञों के अनुसार समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करना प्रत्येक करदाता का कानूनी दायित्व है। समय-सीमा का पालन न करने पर न केवल आर्थिक दंड बढ़ता है, बल्कि भविष्य में नोटिस, जांच और अन्य कानूनी जटिलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है।

जिन करदाताओं ने पहले ही अपना आयकर रिटर्न या संशोधित रिटर्न दाखिल कर दिया है, उन्हें इस सूचना को नजरअंदाज करने को कहा गया है।

इस संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म अमित सतीश एंड कंपनी के सीए अमित अग्रवाल ने करदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि ₹5,000 की सीमित लेट फीस से आगे बढ़कर भारी पेनल्टी, ब्याज एवं कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।