हत्या के दो दोषियों को नौ अप्रैल को मिलेगी सजा

हत्या करने वाले दो लोगों पर दोषसिद्ध

-डीजे की अदालत ने ठहराया दोषी
-सजा के बिंदू पर आज होगी सुनवाई
मथुरा, युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले दो नामजदों को जिलाजज आशीष गर्ग की अदालत ने बुधवार को दोषी करारा दे दिया। सजा के बिंदू पर अदालत गुरवार (आज) सुनवाई करेगी। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा की गई।
हाइवे थाना क्षेत्र अंतर्गत कृष्णानगर डायविल नगर में रहने वाला जगवीर सिंह 11 नवंबर 2018 की शाम को अपने घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान अमर कोलोनी निवासी योगवीर व रवि एक अन्य युवक के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने जगवीर सिंह के सीने में गोली मार दी थी। घायल को उसका भाई महावीर इलाज के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंचा था। अस्पताल में इलाज के दौरान जगवीर सिंह ने दम तोड़ दिया था। मृतक के भाई महावीर ने योगवीर, रवि व एक अज्ञात के खिलाफ हाइवे थाने में हत्या रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने योगवीर और रवि को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मुकदमे की सुनवाई जिलाजज आशीष गर्ग की अदालत में हुई। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि अदालत ने योगवीर व रवि को जगवीर की हत्या का दोषी करार दिया है। सजा के बिंदू पर अदालत में आज सुनवाई होगी। योगवीर और रवि जमानत पर थे। दोषी ठहराए जाने के बाद अदालत ने दोनों को जेल भेज दिया।