हत्यारोपी की जमानत याचिका जिला जज ने की खारिज

हत्यारोपी की जमानत याचिका जिला जज ने की खारिज

-हाइवे थाना क्षेत्र में चाकू मारकर की थी युवक की हत्या
मथुरा, चाकू मारकर युवक की हत्या करने वाले नामजद आरोपी की जमानत याचिका को जिलाजज आशीष गर्ग की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया। शासन की ओर से जमानत याचिका विरोध शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा किया गया।
हाइवे थाना क्षेत्र में 24 नवंबर 2023 की शाम को करीब चार बजे विष्णु पर तरुण चतुर्वेदी ने चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। चाकुओं की ताबड़तोड़ प्रहार से विष्णु का पेट फट गया था। हमलावर उसे मरा समझ कर भाग गए। घटना स्थल पर मौजूद सुभाष घायल को अस्पताल ले जाने लगा तो आरोपी ने उसे भी जान से मारने की धमकी दी। गंभीर रुप से घायल होने पर विष्णु को जिला अस्पताल से आगरा के एसएन मेडिकल कालेज रैफर कर दिया था। घायल के भाई सरदार ने 31 नवंबर 2023 को थाना हाइवे में तरुण चतुर्वेदी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इलाज के दौरान विष्णु की 4 दिसंबर 2023 को मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने मुकदमे को हत्या में तरमीम कर आरोपी तरुण चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जेल निरूद्ध तरुण चतुर्वेदी ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए जिला जज की अदालत मे अर्जी दाखिल की। डीजीसी शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि अदालत में उनके द्वारा जमानत याचिका का विरोध किया गया। अदालत ने तरुण चतुर्वेदी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।