-अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
-घर के सामने खेल रहे बच्चे की साधु भेषधारी ने की थी हत्या
मथुरा, गोवर्धन के राधाकुंड में बच्चे को सड़क पर पटक कर मारने वाले साधू भेषधारी को जिला जज आशीष गर्ग की अदालत ने आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा की गई।
गोवर्धन थाना क्षेत्र स्थित राधाकुंड में 19 अगस्त 2023 की शाम को साधु भेष धारी व्यक्ति ने घर के सामने खेल रहे 6 वर्षीय अंकित के पैर पकड़ कर उसे सड़क पर पटक-पटक कर मार दिया था। इस घटना के बाद आक्रोषित लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था। बच्चे के पिता हरपाल सैनी निवासी राधाकुंड ने इस मामले की रिपोर्ट गोवर्धन थाने में अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने बच्चे को पटक-पटक कर मारने वाले साधु भेष धारी भिण्ड मध्य प्रदेश निवासी ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने एक सप्ताह बाद 26 अगस्त को जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई जिला जज आशीष गर्ग की अदालत में हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि अदालत ने ओम प्रकाश को बच्चे को जमीन पर पटक पटक कर मारने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार करोड़ रुपए और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की राशि में से आधी पीड़ित परिवार को दिए जाने के आदेश दिए हैं। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरूद्ध था। निर्णय सुनाए जाने के बाद अदालत ने उसका सजाई वारंट बना उसे सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया। डीजीसी ने बताया कि बचाव पक्ष ने दोषी को मानसिक रूप से अस्वस्थ्य बता कर उसे सजा से बचाने का प्रयास किया था। आगरा के चिकित्सकों की टीम ने जांच के बाद उसे मानसिक रूप से स्वस्थ्य बताया था।








