अब नौकरी नहीं, सीधा मालिक बनो—सरकार दे रही लाखों का सहारा

 

 

25% सब्सिडी का लाभ, आवेदन प्रक्रिया शुरू

मथुरा, 21 अप्रैल 2026।

बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत बड़ा अवसर उपलब्ध कराया है। अब युवक-युवतियां नौकरी की तलाश छोड़कर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

उपायुक्त उद्योग चंद्रभान सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत इच्छुक अभ्यर्थी निर्माण एवं सेवा क्षेत्र में अपना उद्यम स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया www.msme.up.gov.in वेबसाइट के माध्यम से की जा रही है।

उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण (हाई स्कूल), निवास से संबंधित बिजली बिल, पार्षद या प्रधान का पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और शपथ-पत्र आवश्यक हैं।

योजना के तहत आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही, आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए तथा परिवार के किसी सदस्य ने पूर्व में किसी सरकारी योजना में मार्जिन मनी (सब्सिडी) का लाभ न लिया हो।

इस योजना में उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये तक तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर कुल लागत का 25 प्रतिशत तक अनुदान (मार्जिन मनी) दिया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला उद्योग एवं उद्यमिता विकास केंद्र, से संपर्क कर सकते हैं।