मथुरा में अवैध खुदाई के आरोपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में हुई के कार्रवाई

 

मथुरा में अवैध खुदाई के आरोपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई

मथुरा, 03 जुलाई 2025: थाना गोविन्दनगर क्षेत्र में माया टीला की अवैध खुदाई में मकान ढह जाने से तीन लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई की है। आरोपी सुनील गुप्ता उर्फ सुनील चैन के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी सुनील गुप्ता उर्फ सुनील चैन के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। उसे 17 जून को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अब उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है।

गौरतलब है कि 15 जून को माया टीला में अवैध खुदाई के कारण एक मकान ढह गया था, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में सुनील गुप्ता उर्फ सुनील चैन को मुख्य आरोपी बनाया गया है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी सुनील गुप्ता उर्फ सुनील चैन के खिलाफ एनएसए की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई की गई है। वह वर्तमान में जिला कारागार मथुरा में निरुद्ध है।

*आरोपी का आपराधिक इतिहास*

सुनील गुप्ता उर्फ सुनील चैन के खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट और अपहरण जैसे संगीन आरोप शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि वह एक हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज हैं।