छात्रा के साथ दुराचार करने वाले शिक्षक को आजीवन कारवास
-सुरीर क्षेत्र के स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक छात्रा को लेकर भाग गया था
-अदालत ने दोषी शिक्षक पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
मथुरा, छात्रा के साथ दुराचार करने वाले शिक्षक को एडीजे विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट राम राज द्वितीय की अदालत ने आजीवन कारावास और 65 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक रामवीर यादव द्वारा की गई।
सुरीर कोतवाली क्षेत्र स्थित स्कूल में पढ़ने वाली 14 वर्षीय किशोरी 3 दिसंबर 2020 की सुबह घर से स्कूल पढ़ने गई थी। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। किशोरी के पिता ने सुरीर कोतवाली में बेटी के लापता हो जाने की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच में पता चला कि किशोरी को स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक फिरोज चौधरी पुत्र नवाब अली निवासी कोटला मेवातियान थाना हापुड़ जिला हापुड़ बहला फुसला कर भगा ले गया है। सुरीर कोतवाली पुलिस ने हापुड़ में दबिश देकर फिरोज के कब्जे से किशोरी को बरामद किया था। चिकित्सीय परीक्षण में किशोरी के साथ दुराचार किए जाने की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने फिरोज के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। विशेष लोक अभियोजक रामवीर यादव ने बताया कि अदालत ने फिरोज सुरीर में बतौर शिक्षक कार्यरत था, किशोरी भी उसी स्कूल में हाईस्कूल की छात्रा थी। फिरोज किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले गया और उसके साथ दुराचार किया था। अदालत ने फिरोज को किशोरी के साथ दुराचार का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारवास और 65 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा दे दण्डित किया है। फिरोज जमानत पर था। निर्णय सुनाए जाने के बाद अदालत ने उसका सजाई वारंट बना उसे सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।








