कल्पतरू के निदेशक की चार जमानतें खारिज
मथुरा, चिट फंड कंपनी बना कर लोगों को करोड़ो रुपये की चपत लगाने वाले कल्पतरू ग्रुप के निदेशक की चार जमानत याचिकाओं को एडीजे तृतीय संतोष कुमार तृतीय की अदालत ने खारिज कर दिया है। शासन की ओर से जमानत याचिकाओं का विरोध सहायक शासकीय अधिवक्ता भीष्मदत्त सिंह तौमर द्वारा किया गया। एडीजीसी ने बताया कि कल्पतरू बिल्डटैक कार्पोरेशन के बतौर निदेशक रहते हुए धर्मेन्द्र कुमार शर्मा निवासी कान्हा माखन वाटिका कान्हा माखन स्कूल के बराबर रूकमणी विहार वृंदावन ने चिड फंड के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की थी। धर्मेन्द्र के खिलाफ धोखाधड़ी के करीब 46 मुकदमें दर्ज हुए थे। पुलिस ने धर्मेन्द्र को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया था। जेल में निरूद्ध धर्मेन्द्र ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए चार याचिकाए दाखिल की। अदालत ने जमानत याचिकाओं का पर सुनवाई करने के बाद उन्हें खारिज कर दिया है।








