नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास व 3900 का अर्थदंड

मथुरा। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट माननीय जज रामकिशोर यादव की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास व 3900 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता ने थाना सुरीर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि दिनांक 8/9-8-2020 की रात वह अपने घर की छत पर अपनी मॉ, भाई के साथ अलग-अलग छतो पर सो रही थी। रात को समय करीब दो बजे पडौस में रहने वाले नरेश पुत्र हरिश्चंद्र उर्फ हल्लो ने आकर छेडखानी की और बुरी नीयत से उसका का पैर पकड लिया जिससे पीड़िता जाग गयी। पीड़िता चिल्लाई और शोर किया तो आवाज सुनकर छत पर सो रही माँ व भाई दौडकर आये और बचाया। नरेश जाते समय जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पीडिता की तहरीर के आधार पर थाना-सुरीर, जिला मथुरा पर अभियुक्त नरेश के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 187/2020, अन्तर्गत धारा-354, 506 भारतीय दण्ड संहिता व 7/8 पोक्सो एक्ट में दिनांक 09.08.2020 को पंजीकृत किया गया।
बुधवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट रामकिशोर यादव ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त नरेश को अन्तर्गत धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध हेतु 2 वर्ष के कारावास तथा पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड, धारा-506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध हेतु 01 वर्ष के कारावास तथा चार सौ रूपये के अर्थदण्ड, पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-8 में 03 वर्ष के कारावास तथा तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।अर्थदण्ड न देने पर अभियुक्त अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।