घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म: मथुरा की विशेष अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा

 

मथुरा 07 अक्टूबर 2025 | मनोज चौधरी

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मथुरा के कोसीकलां थाना क्षेत्र में नाबालिग से घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और ₹45 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष पोक्सो न्यायालय ने सुनाया, जिसे मथुरा पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की बड़ी सफलता माना जा रहा है।

–👉 क्या है मामला?

मामला वर्ष 2019 का है, जब थाना कोसीकलां क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया गया था।

पीड़िता की तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी लखन पुत्र हीरालाल निवासी मीना नगर, कोसीकलां को गिरफ्तार किया गया था।

आरोपी के खिलाफ धारा 376, 452 भादवि एवं पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

⚖️ विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

मामला विशेष न्यायालय पोक्सो (कक्ष संख्या-2), मथुरा में विचाराधीन था।

न्यायाधीश श्री ब्रजेश कुमार (द्वितीय) ने साक्ष्यों, पीड़िता के बयान और अभियोजन की दलीलों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।

आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और ₹45,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया गया।

–👮‍♀️ “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत मिली सफलता

इस सजा को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” और “मिशन शक्ति फेज 5.0” का प्रभाव माना जा रहा है।

मामले की लगातार समीक्षा और मार्गदर्शन एडीजी आगरा जोन, डीआईजी आगरा परिक्षेत्र और एसएसपी मथुरा द्वारा की जा रही थी।

मथुरा पुलिस ने गुणवत्तापूर्ण विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्यों और समयबद्ध पैरवी से अदालत को दोष सिद्ध करने में सहायता की।

लोक अभियोजक ने भी प्रभावी दलीलें रखते हुए सख्त सजा की मांग की थी।

—🗣️ पुलिस का बयान

“यह फैसला प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के प्रति हो रहे अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश है। ऐसे मामलों में त्वरित जांच और कठोर सजा सुनिश्चित की जाएगी।”
—श्लोक कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा

✅ पीड़िता के परिवार ने जताया संतोष

फैसले के बाद पीड़िता और उसके परिवार ने न्याय मिलने पर राहत जताई है। उन्होंने पुलिस और अभियोजन पक्ष की कार्यवाही की सराहना की।

📍 इस तरह के अपराधों में सख्ती और त्वरित न्याय महिलाओं की सुरक्षा के लिए न केवल आवश्यक है, बल्कि समाज में अपराधियों के मन में डर भी पैदा करता है।